कांग्रेस विधायक को नूंह हिंसा मामले में हाईकोर्ट से राहत
-निचली अदालत में चल रहे दो केस के ट्रायल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नूंह हिंसा मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे दो केस कार्यवाही पर अगली सुनवाई 30 अक्तूबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। इसके चलते उनके खिलाफ फिलहाल ट्रायल भी रुक जाएगा।
मामन खान ने याचिका दाखिल करते हुए नूंह हिंसा मामले में उनके खिलाफ दर्ज दो मामलोंं का ट्रायल अगल-अलग करने को चुनौती दी थी। उनकी याचिका सुनवाई जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ के समक्ष हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता ने उनकी ओर से दलील दी कि मामन खान के खिलाफ विभिन्न एफआईआर में दर्ज मामलों की सुनवाई को अलग-अलग कर दिया गया है जबकि अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ ट्रायल एक साथ चल रहा है। मामले में पूर्व में दो अन्य एफआईआर के ट्रायल को अलग करने के खिलाफ भी खान ने हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन उनकी याचिकाएं 12 दिसंबर 2024 को खारिज कर दी गई थीं। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है जिसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है और फिलहाल उन दोनों मामलोंं के ट्रायल पर रोक है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक समान मुद्दे पर सुनवाई लंबित है तो अन्य मामलों में भी कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से उपस्थिति दर्ज की और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।