हरियाणा सरकार ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को दी जानकारी
-राठी के पूर्व ड्राइवर व शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने दाखिल की थी याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। इनेलो नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड में मुख्य शिकायतकर्ता राकेश कुमार की अपने व अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है।
25 फरवरी 2024 काे झज्जर के बहादुरगढ़ स्थित बराही लेवल क्राॅसिंग पर चार शूटरों ने नफे सिंह राठी की कार पर फायरिंग कर दी थी। हमले में नफे सिंह और एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी और तीन निजी गनमैन घायल हुए थे। राठी के ड्राइवर राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वे इस मामले में शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाह दोनों हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि रेवाड़ी जिला जेल के हेड वार्डन को उनकी सुरक्षा टीम में शामिल किया जाए या किसी एक मौजूद पुलिसकर्मी की जगह लगाया जाए। कुमार ने एफआईआर में बताया था कि एक सफेद रंग की कार उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बराही रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। तभी दूसरी गाड़ी से पांच हमलावर उतरे और फायरिंग शुरू कर दी। सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि राकेश कुमार और उनके परिवार को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा दी जा चुकी है। जहां तक रेवाड़ी जेल के हेड वार्डन को सुरक्षा में शामिल करने की मांग है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह जेल विभाग के अधीन कार्यरत हैं और महानिदेशक (जेल) को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इन तथ्यों का विवाद नहीं किया है और न ही डीजीपी (जेल) को पक्षकार बनाया है। इसलिए इस चरण पर किसी और दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है।