हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति जज को मिलेंगे 45 हजार, टेलीफोन सेवा के लिए मिलेंगे 15 हजार
चंडीगढ़। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को नौकर, ड्राइवर, सचिव सहायता, सुरक्षा और टेलीफोन की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उनके पति/पत्नी को 50 हजार रुपये और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को 45 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, मोबाइल/लैंडलाइन, इंटरनेट सेवा के लिए 15 हजार रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। दोनों राशियों में हर साल पांच फीसदी की वृद्धि की जाएगी।
ये नियम ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे, जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में पद पर रहे हों। इन नियमों के दायरे में उनके जीवन साथी भी आएंगे। प्रावधान किया गया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को भी ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। यदि वे किसी अन्य उच्च न्यायालय से ऐसी या कोई दूसरी समान सुविधा का लाभ उठा रहे होंगे तो उन्हें हरियाणा सरकार की इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
साथ ही सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश उच्च न्यायालय की अंतिम ग्रेड सेवा में कार्यरत अधिकतम दो कर्मचारियों की सेवाएं लेने का भी अनुरोध कर सकते हैं, जिसमें एक ड्राइवर भी हो सकता है। इन कर्मचारियों को तब तक काम करने के लिए भेजा जा सकता है, जब तक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेते और जब तक रिटायर्ड जज इस सुविधा के लिए पात्र होंगे।
वहीं, यह भी शर्त रखी गई है कि यदि उच्च न्यायालय की ओर से दो कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं तो नौकर व ड्राइवर की मिलने वाली कुल राशि में सिर्फ 50 फीसदी राशि मिलेगी।