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Chandigarh-Haryana News: दीन दयाल योजना की आवासीय कालोनियों को नहीं देना होगा भूमि रूपांतरण शुल्क

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टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने भूमि रूपांतरण शुल्क को लेकर शहरों को चार जोन में बांटा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कंट्रोल्ड एरिया में भूमि रूपांतरण को लेकर शहरों को चार जोन में बांटा है। जोन के मुताबिक ही रेट तय किए जाएंगे। वहीं, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसके लिए दीन दयाल योजना के तहत मंजूर की गईं आवासीय कालोनियों को विकसित करने के लिए बिल्डरों व कॉलोनाइजरों को कन्वर्जन चार्ज नहीं देना होगा। वहीं, होटल-रेस्टाेरेंट, प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करने पर कॉमर्शियल दरों के हिसाब से भुगतान करना होगा। जिन इलाकों में इंडस्ट्री नहीं है, यदि वहां कोई खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित एमएसएमई स्थापित करता है तो उसका आधा कन्वर्जन चार्ज माफ कर दिया जाएगा। सिर्फ 50 फीसदी चार्ज देना होगा।
हरियाणा सरकार ने शहरों को अति उच्च क्षमता, उच्च क्षमता, मध्यम क्षमता और निम्न क्षमता जोन में बांटा है। अति उच्च क्षमता में गुरुग्राम-मानेसर नगरीय कांप्लेक्स की विकास योजना में शामिल नियंत्रित क्षेत्र शामिल हैं। वहीं, उच्च क्षमता में गुरुग्राम-मानेसर नगरीय कांप्लेक्स की विकास योजना के कंट्रोल्ड एरिया, पटौदी व फरूखनगर को छोड़कर गुड़गांव का नियंत्रित क्षेत्र, सोहाना, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ कांप्लेक्स, सोनीपत-कुंडली मल्टी फंक्शनल नगरीय कांप्लेक्स और पानीपत का कंट्रोल्ड एरिया शामिल है।
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मध्यम क्षमता के जोन में करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला शहर, अंबाला छावनी, यमुनानगर, जगाधरी, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा, गन्नौर, पलवल, होडल, फरीदाबाद, पानीपत तेल रिफाइनरी और पृथला का कंट्रोल्ड एरिया शामिल हैं। बाकी शहरों को निम्न क्षमता जोन में रखा गया है। पंचकूला के लिए अलग से दरें तय की गई हैं।
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