चौधरी चरण सिंह यृूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पर कृषि विभाग में लाने का जारी किया था आदेश
आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस
चंडीगढ़। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जिला एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पर कार्यरत डाॅ. सरोज देवी की पीएचडी टेक्सटाइल में होने के बावजूद उन्हें डेपुटेशन पर लाकर कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बनाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार, कृषि विभाग व सरोज देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका दाखिल करते हुए सुनील कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट कोे बताया कि कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्ट के 10 पद मौजूद हैं। इन पदों के लिए विभाग में 169 योग्य लोग मौजूद हैं। बावजूद इसके इन्हें भरा नहीं जा रहा है। बीते दिनों डिप्टी डायरेक्टर का एक पद डेपुटेशन पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जिला एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पर कार्यरत डाॅ. सरोज देवी को लाकर भरा गया। याची ने बताया कि उनकी पीएचडी टेक्सटाइल में है और अन्य योग्यता होम साइंस की है। इनका कृषि विभाग से कोई लेना देना नहीं है। सरोज देवी को इस पद पर नियुक्त करने के लिए विशेष छूट दी गई है। जब विभाग में इस पद के लिए 169 योग्य लोग मौजूद हैं तो आखिर क्यों सरोज देवी को डेपुटेशन पर लाया गया है। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि 2 मई के उस आदेश को रद्द किया जाए, जिसके तहत सरोज देवी की डेपुटेशन को मंजूरी दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।