चंडीगढ़। हरियाणा में सभी ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम पंचायतों की प्रति ग्राम सभा की बैठकों के लिए 4000 रुपये चाय-नाश्ते पर खर्चे के लिए मिलेंगे। विकास एवं पंचायत विभाग के उप निदेशक ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है।
सभी जिला परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों को भी यह पत्र भेजा गया है। इसमें राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 44 के प्रावधानों के अधीन 4,000 रुपये तक की सीमा तक व्यय करके ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की बैठकों के दौरान चाय-नाश्ता परोसने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो