चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने फरीदाबाद में बिना बुनियादी सुविधाएं विकसित किए प्लॉट की ई-नीलामी व समय पर कब्जा न देने के मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की कड़ी खिंचाई करते हुए आवंटी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित किए बिना प्लॉट को ई-नीलामी में डालना नियमों का उल्लंघन है।
आवंटी के खाते में गलत कब्जा तिथि दर्ज की गई। आयोग ने इस तिथि को हटाने, 5.5 प्रतिशत ब्याज के भुगतान और दोषी अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही आवंटी शिवा रामा कृष्णा को 5,000 रुपये मुआवजा 15 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया। ब्यूरो