- ईंधन बचाने और खर्च घटाने के लिए श्रम विभाग ने वाहनों के अनावश्यक इस्तेमाल पर लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा श्रम विभाग में सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की व्यवस्था बदल दी गई है। विभागीय अधिकारियों को घर से दफ्तर लाने और दफ्तर से घर छोड़ने की सुविधा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी अब सरकारी वाहन का इस्तेमाल केवल जरूरी सरकारी काम के लिए कर सकेंगे। रोजाना कार्यालय आने-जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं होगा। यह आदेश श्रम आयुक्त कार्यालय चंडीगढ़ की ओर से जारी किया गया है।
आदेश में इस फैसले के पीछे रूस-यूक्रेन युद्ध व पश्चिम एशिया में जारी संकट से वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था पर पड़े असर और सरकारी खर्चे को कम करने का हवाला दिया गया है। ऐसे में सरकारी स्तर पर ईंधन बचाने और उपलब्ध संसाधनों का सोच-समझकर इस्तेमाल करने के निर्देश है। इसका सीधा असर अधिकारियों को मिलने वाली सरकारी वाहन सुविधा पर पड़ेगा। अब वाहन तभी लिया जा सकेगा जब कोई जरूरी सरकारी काम हो। इसके साथ ही अवर सचिव के इस्तेमाल में चल रहा एचआर-70-जीवी-3544 वाहन वापस बुला लिया गया है। अब एचआर-70-जीवी-2592 का इस्तेमाल अवर सचिव व श्रम विभाग के प्रधान सचिव के निजी स्टाफ के लिए किया जाएगा।
पार्किंग व्यवस्था भी तय की
आदेश में सरकारी वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी तय की गई है। कार्यालय समय खत्म होने के बाद चालक वाहनों को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड पंचकूला या हरियाणा नए सिविल सचिवालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ परिसर की नजदीकी पार्किंग में खड़ा करेंगे। इससे कार्यालय समय के बाद वाहनों के अनधिकृत या निजी इस्तेमाल पर भी रोक लगेगी।