-एम-परिवहन एप ने वाहन चालकों के लिए आसान की सेवाएं
- देशभर में ई-ट्रांसपोर्ट सेवाओं को लागू करने के लिए 75 एप किए तैयार
- चंडीगढ़ और हरियाणा में भी जल्द ई-ट्रांसपोर्ट सेवाओं का होगा विस्तार
अरुण शर्मा
चंडीगढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई-ट्रांसपोर्ट सेवाओं को और विस्तार देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब लोग एप के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर चालान का भी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे। इसके अलावा वाहनों को खरीदने-बेचने, पता बदलने से लेकर दूसरी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना केंद्र) दिल्ली के उप महानिदेशक जयदीप सोम ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ई-ट्रांसपोर्ट सेवाओं के 75 एप एम-परिवहन सेवाओं से जोड़े गए हैं। कई एप पहले से काम कर रहे हैं और कुछ एप की सेवाओं में विस्तार किया गया है। एम-परिवहन एप के माध्यम से राज्य बदलने पर संबंधित राज्य में पंजीकरण कराने से लेकर नया लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस, परमिट से लेकर टैक्स भी जमा करा सकते हैं। आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की डुप्लीकेट काॅपी भी पा सकते हैं। इसी तरह से ई-चालान सेवाओं का भी वाहन चालक लाभ उठा सकते हैं। लाल बत्ती क्राॅस करने का चालान हो या फिर नशा करके वाहन चलाने का चालान या अन्य किसी भी प्रकार का चालान हो, मोबाइल में एप डाउनलोड करने के बाद इससे चालान का शुल्क जमा करा सकते हैं। चालान भरते समय चालान का कारण भी देख सकते हैं।
हरियाणा और चंडीगढ़ में भी होगा एम-परिवहन सेवाओं का विस्तार
देशभर में ई-ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए चंडीगढ़ में 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने मंथन किया। ई-ट्रांसपोर्ट सेवाओं को लागू करने को लेकर विशेषज्ञों ने मंथन किया। उप महानिदेशक जयदीप सोम ने बताया कि कुछ राज्यों में सेवाओं का विस्तार होगा, इनमें चंडीगढ़ और हरियाणा भी शामिल हैं। वाहन एप के माध्यम से वाहन पंजीकरण, फिटनेस, ऋण पाने, ऋण खत्म कराने, आरसी का स्मार्ट कार्ड बनवाने, वाहन बेचने से लेकर नए स्वामी का नाम तक दर्ज करा सकते हैं। इन सभी सेवाओं के लिए कहीं चक्कर नहीं काटने होंगे।
इस तरह से उठा सकते हैं सेवाओं का लाभ
वाहन चालक किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले एम-परिवहन एप को डाउनलोड कर लें। फिर तय करें कि उन्हें किस सेवा का लाभ उठाना है। जैसे सारथी एप से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। केवल ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट या वाहनों के फिटनेस के लिए ही परिवहन कार्यालय जाना होगा। शेष सभी कार्य एप के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए आनलाइन आवेदन के दाैरान आधार से सत्यापन कराना होगा। वहीं, चालान कटने की स्थिति में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी आएगा।