अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लोकायुक्त कार्यालय की कार्यवाही अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से चलेगी। अब अधिकारियों को लोकायुक्त कार्यालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पत्र जारी किया है।
हाल ही में प्रदेश सरकार ने केंद्रीय आपराधिक कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर अन्य सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसमें भी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को बढ़ावा दिया गया है।