- प्रदेश सरकार ने समय सीमा 30 दिन से घटाकर तीन दिन की
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) के वजन और माप उपकरणों के सत्यापन से जुड़े ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने व इसके नवीनीकरण की समय सीमा को सिर्फ तीन दिन कर दिया है। यह अवधि पहले 30 दिन की थी। यह बदलाव हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित सेवा में किया गया है। नई व्यवस्था से व्यापारियों, उद्योगों व उपभोक्ताओं को तेजी व पारदर्शिता की सुविधा का लाभ मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी (निरीक्षक) को इस सेवा के लिए पदनामित अधिकारी बनाया गया है जबकि सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान को पहला शिकायत निवारण प्राधिकारी और उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान को दूसरा शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा घटाना सेवा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।