नए प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों की छुट्टियों की पात्रता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा है कि इस निर्णय से महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और वे सरकारी नियमों के अनुरूप अवकाश ले सकेंगी।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने महिला कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर नया आदेश जारी किया है। निगम ने वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की संशोधित नियम को अपनाते हुए अपने दायरे में लागू कर दिया है।
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नए प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों की छुट्टियों की पात्रता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा है कि इस निर्णय से महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और वे सरकारी नियमों के अनुरूप अवकाश ले सकेंगी।
ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक यह फैसला दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार की स्वीकृति से जारी किया गया है। आदेश की प्रतियां निगम के सभी चीफ इंजीनियर, वित्त अधिकारी, एसई, एक्सईएन, एओ और एसडीओ को भेजी गई हैं ताकि समय पर लागू किया जा सके। इसके अलावा प्रबंध निदेशक, निदेशक (प्रोजेक्ट/फाइनेंस), मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव और मुख्य संचार अधिकारी को भी आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई है।