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Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में ग्रुप-सी पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2

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-सरकार ने विभागों को दोबारा से दी सेवा नियमों में संशोधन की हिदायत
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 करने से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को एक पत्र जारी किया गया है।
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पत्र में लिखा कि 21 अप्रैल 2023 और 21 जुलाई 2023 को जारी निर्देशों के तहत ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर 10+2 की गई थी। इसके लिए विभागों को संबंधित प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति के बाद अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी करनी थी। इसके लिए मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। पत्र में लिखा कि सरकार की ओर से समीक्षा में मिला कि कई विभागों ने अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है और अपने सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया है। ऐसे में सभी विभागों को दोबारा से हिदायत दी गई है कि वे जल्द से जल्द नियमों में संशोधन कर लें।
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