अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले से ही 71 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के अंत्योदय परिवारों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को बतौर शगुन 51 हजार रुपये मिलेंगे।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को पहले से ही 71 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पात्र आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।