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Chandigarh-Haryana News: महिला-बाल विकास विभाग में ग्रुप बी की भर्ती के लिए हिंदी या संस्कृत अनिवार्य

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महिला व बाल विकास विभाग ने नियमों में किया संशोधन
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। महिला व बाल विकास विभाग ने ग्रुप बी के सेवा नियमों के संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। संशोधित नियमों का मकसद वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती को आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सके। नए संशोधनों के मुताबिक उप निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अनिवार्य किया गया है। यह संशोधन हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की सिफारिश पर किया गया है। महिला व बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
नए संशोधनों में पदों के नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन व विभागीय सेवा नियमों में नवसृजित पदों को शामिल किया गया है। इसके तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का आधिकारिक नाम बदलकर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) किया गया है। भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) पद के लिए 50 फीसदी कोटे के साथ दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं के प्रावधान को भी हटा दिया गया है।
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चरखी दादरी जिले के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी व अधीक्षक, पपलोहा (पिंजौर) स्थित पंजीरी प्लांट के प्रबंधक समेत नवसृजित पदों को भी सेवा नियमों में शामिल किया गया है। मौजूदा नियमों में वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अपडेट किया गया है।
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ऐसे होगी भर्ती

उपनिदेशक (बाल विकास सेवाएं) : 50 फीसदी सीधी भर्ती व 50 फीसदी जिला कार्यक्रम अधिकारी में से पदोन्नति के माध्यम से
उपनिदेशक (कल्याण) : अधीक्षक या प्रचार अधिकारी में से पदोन्नति या किसी राज्य सरकार या केंद्र की सेवा में लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से
पंजीरी प्लांट प्रबंधक : सीधी भर्ती या किसी राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से
जिला कार्यक्रम अधिकारी : 25 फीसदी सीधी भर्ती और 75 फीसदी महिला व बाल विकास परियोजना अधिकारी या न्यूट्रिशनिस्ट (महिला) से पदोन्नति के माध्यम से
महिला व बाल विकास अधिकारी : 50 फीसदी सीधी भर्ती और 50 फीसदी सुपरवाइजर में से पदोन्नति के माध्यम से
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