रियायती और नि:शुल्क यात्रा के लिए निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि हरियाणा रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी भी, इन बसों में मुफ्त यात्रा के पात्र नहीं होंगे। सभी को निर्धारित किराया देकर टिकट लेना अनिवार्य होगा।
हरियाणा राज्य परिवहन मुख्यालय ने एचवीएसी और अति आरामदायक वातानुकूलित (सुपर लग्जरी एसी) बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती के निर्देश जारी किए हैं।
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उप-परिवहन नियंत्रक (यातायात) अरविंद शर्मा ने सभी महाप्रबंधकों को भेजे पत्र में कहा है कि मुख्यालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ अधिकारी और कर्मचारी अब भी इन बसों में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं।
मुख्यालय ने याद दिलाया कि 30 जून 2024 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे कि हरियाणा रोडवेज का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना टिकट एचवीएसी बसों में यात्रा नहीं करेगा। इसके बावजूद नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आई हैं।
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नए निर्देशों के अनुसार, रियायती और नि:शुल्क यात्रा के लिए निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि हरियाणा रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी भी, इन बसों में मुफ्त यात्रा के पात्र नहीं होंगे। सभी को निर्धारित किराया देकर टिकट लेना अनिवार्य होगा।
मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी एचवीएसी अथवा सुपर लग्जरी एसी बस में बिना टिकट यात्रा करते पाया गया तो इसे मुख्यालय के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।