हरियाणा में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस जल्द ही प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर वाहनों की नंबर प्लेट की जांच करेगी।
निर्धारित मानकों के अनुरूप प्लेट नहीं मिलने, उससे छेड़छाड़ करने या नंबर छिपाने पर चालान किया जाएगा। पुलिस जागरूकता के साथ नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी।
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर नियमानुसार एचएसआरपी लगवाएं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करना और अपराधों पर अंकुश लगाना भी है।
नंबर प्लेट ढकी मिली तो भी कार्रवाई
अभियान के दौरान उन वाहनों की जांच की जाएगी, जिन पर निर्धारित एचएसआरपी नहीं लगी है। अनधिकृत नंबर प्लेट लगाने, पंजीकरण संख्या में बदलाव करने, प्लेट को मोड़ने, उस पर अवैध स्टिकर लगाने या नंबर को अस्पष्ट बनाने पर भी कार्रवाई हो सकती है। नंबर प्लेट को इस तरह ढकना कि वाहन की पहचान न हो सके, वाहन चालक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उल्लंघन की पुष्टि होने पर मोटर वाहन अधिनियम और लागू नियमों के तहत चालान किया जाएगा।
चोरी के वाहन पकड़ने में भी मददगार
एडीजीपी ट्रैफिक अमिताभ ढिल्लों के अनुसार, एचएसआरपी में विशेष सुरक्षा मानक होते हैं, जो वाहन की पहचान और पंजीकरण संबंधी जानकारी के सत्यापन में मदद करते हैं। इससे नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और उसके दुरुपयोग की आशंका कम होती है। चोरी के वाहनों की पहचान और आपराधिक मामलों की जांच में भी यह उपयोगी है।
एचएसआरपी के संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50, मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) आदेश, 2018 और हरियाणा सरकार के लागू निर्देशों में प्रावधान किए गए हैं।
पुराने वाहन मालिक भी कराएं प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी
जिन पुराने वाहनों पर निर्धारित मानकों वाली नंबर प्लेट नहीं लगी है, उनके मालिक अधिकृत डीलर या संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के माध्यम से इसे लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें। अनधिकृत लोगों से प्लेट लगवाने से बचें। पुलिस ने वाहन चालकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र सहित जरूरी दस्तावेज भी अद्यतन रखने की सलाह दी है। अभियान में नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।