हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों की मजदूरी में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधित दरें एक जुलाई 2026 से लागू होंगी। निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पांच सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपने कर्मचारियों की मजदूरी में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में तैनात कर्मचारियों पर लागू होगी। संशोधित दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। नई दरों का लाभ निगम के स्तर-I से स्तर-III तक के कर्मचारियों को मिलेगा। मजदूरी की राशि कर्मचारी के अनुभव और संबंधित जिले की श्रेणी के आधार पर तय की गई है। निगम ने संशोधित दरें जारी करते हुए अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश राज्य सरकार की मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी किए गए हैं। इनमें अनुभव के तीन स्तरों—शून्य से पांच वर्ष, पांच से दस वर्ष और दस वर्ष से अधिक—के अनुसार अलग-अलग मजदूरी तय की गई है।
श्रेणी-I जिलों में संशोधित मजदूरी
नई दरों के अनुसार, श्रेणी-I जिलों में स्तर-I के कर्मचारियों को शून्य से पांच वर्ष के अनुभव पर 21,735 रुपये मिलेंगे। पांच से दस वर्ष के अनुभव पर 22,822 रुपये और दस वर्ष से अधिक अनुभव पर 26,311 रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्तर-II के लिए ये दरें क्रमशः 25,230, 26,492 और 30,148 रुपये होंगी। वहीं, स्तर-III के कर्मचारियों को 27,615, 28,996 और 33,133 रुपये मिलेंगे।
अन्य श्रेणियों के लिए नई दरें
श्रेणी-II जिलों में स्तर-I की मजदूरी 19,323, 20,289 और 22,506 रुपये तय की गई है। स्तर-II के लिए यह 23,100, 24,255 और 26,916 रुपये होगी। स्तर-III के कर्मचारियों को 26,040, 27,342 और 30,359 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार, श्रेणी-III जिलों में स्तर-I के कर्मचारियों को 18,113, 19,019 और 21,330 रुपये दिए जाएंगे। स्तर-II को 21,478, 22,552 और 25,126 रुपये तथा स्तर-III को 24,938, 26,184 और 29,122 रुपये मिलेंगे।