अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। खरीफ-2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई 2025 तक बीमा करवा सकते हैं। यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो संबंधित बैंक को लिखित में 24 जुलाई तक सूचना देनी होगी।
प्रदेश सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, जो किसान धान, बाजरा, मक्का व कपास जैसी फसलों की रोपाई-बुवाई कर रहे हैं वह फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। धान के लिए प्रीमियम राशि 2124.98 रुपये, बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये व कपास के लिए 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बीमा करवाने के लिए अदा करनी होगी।