हरियाणा में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। प्रदेश के तीन बड़े नगर निगमों पंचकूला, अंबाला व सोनीपत समेत रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना नगर पालिकाओं के लिए मतदान 10 मई को होगा।
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परिणाम 13 मई को जारी होंगे। इन निकायों के साथ चार पंचायतों में आम चुनाव व प्रदेश की विभिन्न पंचायतों पर 528 पदों पर उपचुनाव भी होंगे। चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक लग गई है।
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देविंदर सिंह कल्याण ने बताया कि तीनों निगमों में महापौर व पार्षद और चारों नगर परिषद-पालिकाओं में अध्यक्षों व सभी वार्डों के सदस्यों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही, टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, कनीना और साढौरा के विभिन्न वार्डों की छह रिक्त सीटों पर सदस्यों के लिए उपचुनाव होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के तहत हिसार के ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर व जवाहर नगर और कैथल के गोविंदपुरा व पोलड़ में आम चुनाव व अन्य 528 खाली सीटों (पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद) पर उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव का परिणाम मतदान के दिन ही घोषित करने की कोशिश की जाएगी।
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सभी निकायों व पंचायतों में मतदान ईवीएम के जरिए ही होगा लेकिन इस बार वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव में दो हजार से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। महापौर व सदस्यों के लिए अलग-अलग ईवीएम लगेगी। महापौर व अध्यक्ष के लिए ईवीएम पर मतपत्र गुलाबी रंग का होगा और सदस्यों के लिए सफेद रंग का। हर उम्मीदवार की फोटो भी अंकित होगी।
मतदान का समय सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। दोबारा चुनाव होने की नौबत पर 12 मई को मतदान होगा। इसके अगले ही दिन 13 मई को मतगणना होगी और दोपहर तक मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भरे जाएंगे।
महापौर और नगर परिषद/पालिका अध्यक्ष पद पर अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए यह योग्यता 8वीं पास रखी गई है। पंचायती राज संस्थाओं में पंच, सरपंच और सदस्य पद के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास की योग्यता तय की गई है। अनुसूचित जाति की वे महिलाएं जो पंच या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनका पांचवीं पास होना जरूरी है।
नोटा को ज्यादा मत मिले तो दूसरे नंबर वाला विजयी
चुनाव में नोटा का विकल्प रहेगा। यदि किसी स्थिति में नोटा को डाले गए मतों की संख्या उम्मीदवारों की संख्या से अधिक हो तो नोटा के बाद सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार को कुल वैध वोटों (नोटा को छोड़कर) का 12.5% वोट मिलना जरूरी है, तभी उसकी जमानत राशि वापस होगी।
इस बार हरेक के घर आएगी मतदाता पर्ची
मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इस बार मतदाता पर्चियां (वोटर स्लिप) संबंधित मतदाताओं के घर-घर पहुंचाकर वितरित की जाएंगी। यह वितरण मतदान तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रत्येक मतदाता को अपने मतदान केंद्र और बूथ की स्पष्ट जानकारी मिल सके।
छह हजार कर्मी लगेंगे, ज्यादा मानदेय मिलेगा
चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को अब केंद्रीय चुनाव आयोग के तय दरों के बराबर मानदेय मिलेगा। चुनाव के दौरान छह हजार से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम
15 अप्रैल : नामांकन के लिए नोटिस चस्पा होगा
21-25 अप्रैल : 11 से तीन बजे तक नामांकन भरे जाएंगे
27 अप्रैल : नामांकन पत्रों का की जांच की जाएगी
28 अप्रैल : नाम वापस लेने की अंतिम तिथि। चुनाव चिह्न मिलेंगे।
10 मई : सुबह आठ से शाम छह बजे तक मतदान।
12 मई : पुनर्मतदान (जरूरत पड़ने पर)
13 मई : सुबह आठ बजे से मतगणना होगी
निगम/ परिषद/ पालिका में सीटों-वार्डों का विवरण
निकाय महापौर/अध्यक्ष आरक्षित वार्ड कुल वोट
अंबाला निगम बीसी (बी) महिला 20 1,98,224
पंचकूला निगम अनारक्षित 20 2,07,379
सोनीपत निगम अनारक्षित 22 1,53,292
रेवाड़ी परिषद एससी महिला 32 1,15,157
उकलाना पालिका महिला 16 15,449
सांपाला पालिका अनारक्षित 16 15,624
धारूहेड़ा पालिका अनारक्षित 18 23,224
खर्च सीमा
निगम 30 लाख (महापौर) साढ़े सात लाख (सदस्य)
परिषद 20 लाख (अध्यक्ष) साढ़े चार लाख
पालिका साढ़े 12 लाख तीन लाख