हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे डीए और डीआर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
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बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी। वित्त विभाग ने गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार इसका लाभ सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ पारिवारिक पेंशन लेने वालों को भी मिलेगा। कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनर्स की मूल पेंशन के आधार पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी।
जुलाई से अक्तूबर का बकाया जनवरी में मिलेगा
सरकार के आदेश के अनुसार, नवंबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ बढ़ा हुआ डीए और डीआर दिया जाएगा। यह भुगतान दिसंबर में होगा। जुलाई से अक्तूबर तक चार महीने का बकाया जनवरी 2027 में दिया जाएगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए भत्ते का लाभ जुलाई से मिलेगा लेकिन इसका भुगतान अलग-अलग महीनों में होगा। यदि गणना में 50 पैसे या इससे अधिक की राशि आती है तो उसे अगले पूरे रुपये में गिना जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।