चंडीगढ़। प्रदेश में किसी भी नागरिक की आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु, दिव्यांगता या चोटिल होने पर दयालु योजना के तहत परिवार को लाभ मिलता है। इसके लिए दयालु-2 योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वीरवार को दयालु-2 योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। सहायता राशि के लिए गठित समिति द्वारा अंतिम फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो