अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिवाली पर 15 हजार रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देगी। कर्मचारियों को यह रकम 10 महीने में 1,500 रुपये की मासिक किस्त से लौटानी होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 24 अक्तूबर है, जबकि राशि 30 अक्तूबर तक ही जारी हो सकेगी।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारी इसके पात्र हैं। शर्त है कि कर्मचारी के अगले 10 महीने तक सेवा में बने रहने की संभावना हो। अस्थायी कर्मचारी को अग्रिम राशि के लिए किसी स्थायी कर्मचारी की जमानत देनी होगी।
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पति-पत्नी में किसी एक को ही मिलेगा लाभ
पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो किसी एक को ही अग्रिम राशि मिलेगी। दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्य-प्रभारित और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति पर गए, निलंबित और नियम-7 के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को भी लाभ नहीं मिलेगा। अपात्र कर्मचारी को राशि मंजूर करने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। वहीं, अग्रिम राशि का दुरुपयोग करने पर कर्मचारी से 10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा।