इन सेवाओं के लिए अब लगेगा इतना समय
बॉयलर के पंजीकरण के लिए 22 दिन, नवीकरण के लिए 15 दिन और परिवर्तन के लिए 10 दिन की समयसीमा तय की गई है। राज्य में या उसके बाहर बॉयलर की निरीक्षण व पंजीकरण पुस्तिका के ट्रांसफर की अनुमति 10 दिन में मिलेगी। बॉयलर निर्माता इकाई और बॉयलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र 15 दिन, प्रमाण-पत्र का नवीकरण 7 दिन में होगा। इसी तरह बॉयलर वेल्डर प्रमाण-पत्र व नवीकरण के लिए 10 दिन का समय होगा। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट व बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट 30 दिन में मिलेगा।
सोसायटियों के नाम का अप्रूवल 3 दिन में
हरियाणा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटियों के नाम का अप्रूवल 3 दिन, शासकीय निकाय के लिए अप्रूवल 15 दिन, सोसाइटी के नाम या पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए 7 दिन, सोसाइटी के उप-नियमों में संशोधनों के लिए 60 दिन तय किए गए हैं। मौजूदा सोसायटी का पंजीकरण व कॉलेजियम की योजना के अप्रूवल 15 दिन, फर्म के नाम में परिवर्तन व साझेदारी तोड़ना सात दिन में होगा।
कांग्रेस ने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी
सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस ने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी है। पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा ने कहा- सत्र की अवधि कम है। प्रदेश के कई बड़े मुद्दे पर जिस पर गंभीर चर्चा होनी जरूरी है। सरकार की जवाबदेही बनती है। सभी विधायकों को सदन में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा- उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सकारात्मक विचार करेगी और सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखेगी। वहीं, विधानसभा के नए भवन के मुद्दे को लेकर बैठक में सभी मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि वह इस बारे में बात करेंगे और विधायकों के बैठने की जगह का विस्तार करें। इनेलो ने भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बजट सत्र को लंबा किए जाने की मांग की है।