चंडीगढ़। गुरुग्राम के मोकालवास में अतिक्रमण व अवैध खनन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार से आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक खनन गतिविधियों पर रोक के आदेश को जारी रखने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम निवासी देवेंद्र यादव ने एडवोकेट अश्विनी गौड़, प्रेरना शर्मा व शिवानी शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर बताया कि गुरुग्राम में बड़े स्तर पर अवैध खनन जारी है। कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्यूरो