हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर दिए निर्देश
चंडीगढ़। विवाह प्रमाण पत्र जारी करने में चार माह की अनावश्यक देरी करने पर हांसी के तहसीलदार एवं विवाह रजिस्ट्रार पर जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हांसी के तहसीलदार एवं विवाह रजिस्ट्रार के जुलाई माह के वेतन से कुल 6 हजार रुपये की कटौती करने के निर्देश दिए है। इसमें शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये का मुआवजा और शेष राशि राज्य कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया 10 मार्च 2025 को हिसार निवासी व्यक्ति ने विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन देने के बाद मामले की शुरुआत हुई। 28 नवम्बर 2023 को विवाह संपन्न हुआ था और आवेदन माता-पिता की सहमति के साथ विलंबित विवाह पंजीकरण श्रेणी में किया गया था।
उन्होंने बताया कि विवाह रजिस्ट्रार की ओर से जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का हवाला देते हुए आपत्ति लगाकर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। आयोग के समक्ष 15 जुलाई को हुई सुनवाई में विवाह रजिस्ट्रार ने माना कि उन्होंने विवाह क्लर्क के बयानों पर भरोसा कर स्वयं निर्देशों की समीक्षा नहीं की। उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए खेद जताया।