चंडीगढ़। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिल छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति से जुड़ी प्रक्रिया को तेज करते हुए पोर्टल को 30 नवंबर 2025 तक दोबारा खोलने के आदेश जारी किए हैं। इस कदम से उन 174 स्कूलों को एक और मौका मिलेगा जिन्होंने अभी तक छात्रों का डाटा अपलोड नहीं किया है।
शैक्षणिक सत्र 2015-16 से 2024-25 तक नियम 134-ए के तहत कक्षा दूसरी से आठवीं में दाखिल या पदोन्नत छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के क्लेम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मांगे गए थे। इस अवधि में 2145 निजी स्कूलों ने पोर्टल पर क्लेम दर्ज किए जिनमें से 1971 विद्यालयों ने अपना अंतिम डाटा सबमिट किया जबकि 174 स्कूलों ने अब तक डाटा अपलोड नहीं किया है।
नियम 134-ए के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलता है। बाद में सरकार इन छात्रों की फीस स्कूलों को प्रतिपूर्ति के रूप में देती है। ब्यूरो