हरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव भूथनखुर्द में लाटरी में निकली कार देने से मना करने पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक नासिर की अदालत में दायर इस्तगासे में गांव भूथनकलां के बलराज ने बताया कि गांव भूथनखुर्द में पवन, धर्मपाल और रोशन लॉटरी चलाते हैं।
वह भी कमेटी का सदस्य है और 500 रुपये मासिक किश्त भरता है। लाटरी संचालकों ने उसे कहा था कि इस लाटरी का हर माह लक्की ड्रा निकाला जाएगा और जिसके नाम ड्रा निकलेगा ऑल्टो कार इनाम में दी जाएगी।
17 अगस्त को उसका नाम लक्की ड्रा में आ गया, लेकिन उक्त लोगों ने कार देने से इंकार कर दिया। अदालत ने इस्तगासे की सुनवाई के बाद सदर पुलिस को आरोपियाें पर केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।
अदालत के आदेशाें पर शुक्रवार को पुलिस ने पवन, धर्मपाल और रोशन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।