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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की कैद

Mon, 18 Nov 2024 10:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने विक्रांत उर्फ विक्की निवासी कलिंग को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात साल की कैद व 10,000 रुपये जुर्माना व धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद व 5000 रुपये जुर्माना, धारा 456 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद व 5000 रुपये जुर्माना, धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दो वर्ष की सजा व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। सदर पुलिस थाना में 2022 में केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
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सदर पुलिस थाना में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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