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Bhiwani News: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने पर महिला व युवक को 10-10 साल की कैद

Sat, 23 Sep 2023 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पॉक्सो फास्टट्रैक कोर्ट की अदालत ने एक महिला और युवक को 10-10 साल की कैद और 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने गांव आसलवास मरहेटा निवासी हरमेश को 04 पॉक्सो एक्ट में दस साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 366 में सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसी मामले में दोषी महिला लेघा हेतवान निवासी प्रोमिला को 17 पॉक्सो एक्ट में दस साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 ए में सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
तोशाम पुलिस थाना में 2022 में केस दर्ज किया गया था। जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी द्वारा उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने में महिला भी शामिल थी। तोशाम पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए और जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना प्रबंधकों और चौकी इंचार्जों को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला व बाल विरुद्ध अपराध के मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करें। इसके बाद पुलिस महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश करें, ताकि पीड़ित को समय रहते न्याय दिलाया जा सके।
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