भिवानी। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदान स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित करेंगे और उन्हें एकत्रित भी करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देशानुसार जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। मतदाता सहायता केंद्रों के माध्यम से नागरिक मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
डीसी ने बताया कि बीएलओ मतदाताओं के घरों पर तीन बार जाकर गणना प्रपत्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी के रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि इनमें से किसी का नाम भी वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कर दिए हैं, उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमानुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सहायता केंद्र हेल्पलाइन के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय भिवानी के नंबर 01664-1950, लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लिए 01252-298227, भिवानी विधानसभा क्षेत्र के लिए 01664-242137, तोशाम विधानसभा क्षेत्र के लिए 01252-258352 तथा बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए 01664-244885 पर संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इन नंबरों का उपयोग किया जा सकता है।