भिवानी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी को चार साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सदर थाना पुलिस ने गांव गोविंदपुरा में 968 ग्राम गांजा व 170 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने गांव गोविंदपुरा निवासी अशोक उर्फ पिंकू को 968 ग्राम गांजा व 170 ग्राम अफीम रखने के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। सदर पुलिस थाना की टीम ने 14 अक्तूबर 2019 को गांव गोविंदपुरा निवासी अशोक उर्फ पिंकू को 968 ग्राम गांजा व 170 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अदालत ने इसी में उसे सजा सुनाई है।
भिवानी के एसपी नीतीश अग्रवाल ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जिले में मादक पदार्थ रखने व बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे मामलों में संलिप्त आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के सम्मुख पेश कर कड़ी सजा दिलाने का काम करें। संवाद