भिवानी। जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के मामले में सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने दो दोषियों अजय निवासी वार्ड नंबर 12 बवानीखेड़ा और अमरदीप निवासी गांव बलियाली को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार पांच दिसंबर 2016 को बवानीखेड़ा निवासी अनिल की शिकायत पर थाना बवानीखेड़ा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि वह अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी। आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए भी फायर किए जिससे वह घायल हो गया और जान बचाने के लिए घर में घुस गया।
शिकायत के आधार पर थाना बवानीखेड़ा पुलिस ने धारा 307, 34 आईपीसी तथा आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया।
पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए अजय निवासी वार्ड नंबर 12 बवानीखेड़ा और अमरदीप निवासी गांव बलियाली को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त हथियार एवं अन्य साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
दोषी अजय को आर्म्स एक्ट में भी सजा
न्यायालय ने अजय को धारा 307 व 34 आईपीसी के तहत उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अमरदीप को भी धारा 307 व 34 आईपीसी के तहत उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।