भिवानी। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट और नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए गए कारोबारियों पर कुल 1,38,995 रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में पांच विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान की गई।
सुनवाई के दौरान भिवानी शहर स्थित ओम मिष्ठान भंडार का खाद्य पदार्थ का नमूना सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर 49,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं दादरी गेट स्थित कशिश डेयरी एंड मिष्ठान भंडार पर बिना पंजीकरण कारोबार संचालित करने के मामले में 2,999 रुपये तथा हालू बाजार स्थित बटेली टी कंपनी पर बिना लाइसेंस कार्य करने के मामले में 5,999 रुपये का जुर्माना किया गया।
इसके अलावा शांति नगर स्थित शिव पनीर भंडार से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर 49,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार हालू बाजार चौक स्थित बुधराम बेसन वाले के खाद्य पदार्थ का नमूना मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर 29,999 रुपये का जुर्माना किया गया।
एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करना गैरकानूनी होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों का पालन करने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की अपील की।