तोशाम। एसडीजेएम सुनील कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की ओर से नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से टोल-फ्री नंबर 15100 शुरू किया है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कानूनी जानकारी, सहायता या मार्गदर्शन महसूस करते हैं।
इस नंबर पर कॉल करके जो किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं। वो लोग घर बैठे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपमंडल के न्यायाधीश सुनील कुमार ने आगे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि टोल-फ्री नंबर डायल करके समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह अब आसानी से मिल सकेगी।
उन्होंने बताया कि टोल-फ्री नंबर पर मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली कानूनी सेवाओं और विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी टोल-फ्री नंबर पर 24 घंटे उपलब्ध है। भारत के किसी भी हिस्से से फोन करके सहायता ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि नालसा का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय पहुंचाना है।
पैनल अधिवक्ता ने दी कानूनी जानकारी
लोहारू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर राजकीय महिला महाविद्यालय में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार और उपमंडल कानूनी सेवा समिति लोहारू के चेयरमैन एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हुआ। इसमें पैनल अधिवक्ता मनोज ठोलिया ने छात्राओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में बताकर महिलाओं के अधिकार बताए।
उन्होंने कानूनी जागरूकता के बारे में बताया। महा विधिक शिविर में उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण और नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लोगों को मिलने वाली सेवाओं के बारे में भी बताया। इस दौरान प्राचार्य डॉ. प्रमोद कुमार, मांगे राम और डॉ. संजू आदि मौजूद रहे।