भिवानी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनीष कुमार ने गांजे के साथ पकड़े गए तीन दोषियों को 12 साल कैद और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भिवानी सीआई द्वितीय की टीम ने 25 फरवरी 2021 को हिसार-रोहतक रोड पर मुंढाल पर एक टेंपो ट्रैवलर गाड़ी को रुकवाया था। इसमें मादक पदार्थ रखा होने की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में पुलिस टीम ने ट्रैवलर गाड़ी का फर्श उखाड़कर उसके नीचे छिपाया गया 320 किलो 152 ग्राम गांजा बरामद किया था। इस गाड़ी में सवार आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली भी चलाई थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को काबू कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
आरोप पत्र दायर होने पर न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। इसके तहत थाना बवानीखेड़ा के गांव कुंगड़ निवासी दोषी राजकुमार को 25 एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष कैद और 1,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
दूसरे साथी जिला हिसार के गांव लाडवा निवासी प्रदीप पर एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष कैद और 1,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत चार वर्ष कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, तहसील उकलाना, जिला हिसार के गांव खेड़ी पाबड़ा निवासी तीसरे दोषी अजय को दोषी साबित होने पर 20 एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष कैद, 1,20,000 रुपये का जुर्माना, धारा 307 भारतीय दंड संहिता में चार वर्ष कैद, 20,000 रुपये जुर्माना, 25 शस्त्र अधिनियम में पांच वर्ष कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई के निर्देश
एसपी नीतीश अग्रवाल ने जिले के सभी पुलिस थाना प्रबंधकों को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में नशीला और मादक पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करें। आम जनता उनके आसपास बिकने वाले नशीले पदार्थ की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में निसंकोच दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा।