भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने तोशाम क्षेत्र के दांग खुर्द निवासी दीपक उर्फ राजन को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए 6 पोक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी युवक पर कुल 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
तोशाम पुलिस थाना में 2022 में एक युवक के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत आई थी। पुलिस ने इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है।