भिवानी। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में एआरओ व संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नरवाल ने 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव-2024 को जिला में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एआरओ लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बारीकी से जानकारी लें ताकि किसी भी तरह से कोई भी गलती न हो।
उन्होंने चुनाव कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वीप अभियान चलाकर लोगों को अपने मत का प्रयोग करने के बारे में जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। डीसी ने कहा कि चुनाव प्रबंध, कानून व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, इवीएम तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य सुचारू ढंग से करवाना सुनिश्चित करें। नामांकन की अंतिम तारीख से दस दिन पहले तक नए वोट बनाए जा सकते हैं, लेकिन किसी का नाम काटा नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि किसी भी पोलिंग बूथ पर 1500 से अधिक वोट नहीं होने चाहिए। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी एआरओ को निर्देश कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए अनधिकृत रूप से कहीं भी प्रचार सामग्री न लगी हो। इसके साथ ही रैली या जनसभाओं की सही ढंग से वीडियोग्राफी करवाई जाए ताकि रैली में प्रयोग होने वाले कुर्सी, पंडाल-टैंट आदि को चुनावी खर्च में जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी आपसी तालमेल के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशनों की मैपिंग की जाए ताकि वहां की व्यवस्थाओं का पता चल सके। पोलिंग बूथ में दरवाजे, खिड़कियां, बिजली व पेयजल, रैंप, शौचालय सहित सभी प्रकार के आवश्यक प्रबंध किए जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव कार्यालय द्वारा जो हैंड बुक दी गई है, उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें।
एआरओ को इवीएम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसके वीवीपैट किस तरह से जोड़ी जाती है। मॉक पोल के बारे में जानकारी लें। इस दौरान एडीसी हर्षित कुमार, भिवानी एसडीएम हरबीर सिंह, नगराधीश विपिन कुमार, एसडीएम लोहारू अमित कुमार, एसडीएम सिवानी विरेन्द्र सिंह, एसडीएम तोशाम मनोज दलाल, डीएसपी हेडक्वार्टर रमेश चंद्र, डीडीपीओ आशीष मान, डीईओ नरेश महता, डीआईओ अमित लांबा, सभी बीडीपीओ सहित चुनाव नायब तहसीलदार विनोद कुमार, कानूनगो रामफल व सतीश मौजूद थे।
चुनावी खर्च के बारे में सही जानकारी होना जरूरी
डीसी ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशी की चुनाव खर्च सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित की है। खर्च की गणना नामांकन पत्र दाखिल होने के दिन से आरंभ हो जाएगी। प्रत्याशी को अलग से चुनाव खर्च विवरण की जानकारी बैंक खाते के माध्यम से देनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनावी खर्च के बारे में भी सही जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी संबंधित अधिकारी जरूरी प्रशिक्षण भी लें। निर्वाचन आयोग के पास जो भी रिपोर्ट भेजी जाए, वह सही हो।
29 अप्रैल को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना
डीसी ने कहा कि चुनाव के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। छह मई को नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। सात मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। नौ मई तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 25 मई को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी और चुनाव प्रक्रिया 6 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी।
बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाने पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाने पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। चुनाव आयोग ने सी-विजिल एप बनाया है। इस एप पर कोई भी नागरिक वीडियो व ऑडियो बनाकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन बारे शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत मिलने पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।