भिवानी। एडिशनल सेशन जज ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने प्रतिबंधित दवा 43 शीशी रखने के मामले में हनुमान ढाणी निवासी अजय उर्फ कालिया को दोषी ठहराते हुए उसे 12 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। गत सात जून 2018 को एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन भिवानी के पास प्रतिबंधित दवा 43 शीशी के साथ गिरफ्तार किया था।
शहर थाना पुलिस में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई करते हुए अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया गया। इसी में उसे सजा सुनाई है।