फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhiwani News: न्यायालय ने 220 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दोषी को सुनाई चार साल की कैद

Tue, 25 Feb 2025 10:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
विज्ञापन
विज्ञापन
भिवानी। एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने 220 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दोषी को चार साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने भैनी भैरव महम जिला रोहतक निवासी सत्यवान को 220 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
विज्ञापन




एडिशनल सेशन जज भिवानी अजय पराशर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए सत्यवान को चार साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने थाना तोशाम में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है। पुलिस ने 14 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति को गांव सिंढाण से चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तोशाम पुलिस ने इस संबंध में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें