भिवानी। एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने 220 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए दोषी को चार साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने भैनी भैरव महम जिला रोहतक निवासी सत्यवान को 220 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
एडिशनल सेशन जज भिवानी अजय पराशर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए सत्यवान को चार साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने थाना तोशाम में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा सुनाई है। पुलिस ने 14 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति को गांव सिंढाण से चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तोशाम पुलिस ने इस संबंध में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।