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वैक्सीनेशन बिना कॉलेज में नहीं मिलेगा प्रवेश

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भिवानी। स्कूल खोलने के साथ सरकार और उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज के विद्यार्थियों को भी राहत दी है। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना आवश्यक होगा। बिना टीकाकरण प्रमाणपत्र के कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा अनेक गाइडलाइन का पालन करना होगा।
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उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश जारी किए हैं। इनके अनुसार विद्यार्थी अब कॉलेज व विश्वविद्यालय में आकर अपने पाठ्यक्रम, प्रैक्टिकल वर्क के बारे में कोई संदेह या समस्या के निवारण के लिए संबंधित शिक्षक से विचार विमर्श कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उच्चरत निदेशालय की ओर से विशेष गाइडलाइन भी जारी की है।
नहीं लगेगी कक्षाएं, महज संदेह किए जाएंगे दूर
गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम, प्रैक्टिकल, ऑनलाइन कक्षा, परीक्षा के बारे में अपने कॉलेज पहुंचे संदेह दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्देश दिए गए है कि बेवजह कॉलेज में आने से बचें। कॉलेज में आने वाले विद्यार्थी को संबंधित कार्य के बारे में पहले जानकारी ली जाएगी। उसके बाद ही उसका कॉलेज में प्रवेश होगा। बेवजह कॉलेज या विश्वविद्यालय में घूमने में के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही कॉलेज में अभी कक्षाएं शुरू नहीं की जाएगी। कक्षा आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। सिर्फ विद्यार्थी के संदेह दूर किए जाएंगे।
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प्रयोगशाला और कक्षा में करवाया सैनिटाइजर का छिड़काव
कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत हर कक्षा, प्रयोगशाला, ऑफिस सहित पूरे कॉलेज परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया है। ताकि विद्यार्थी और स्टाफ में कोरोना संक्रमण न फैले। साथ ही कॉलेज में अनावश्यक रूप से पार्क में बैठने की अनुमति भी नहीं दी गई हैं। इसके अलावा मास्क का प्रयोग अनिवार्य हैं। साथ ही हर विद्यार्थी का थर्मल स्कैनिंग से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
नहीं खोले जाएंगे हॉस्टल
उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हॉस्टल नहीं खोल सकता। जो विद्यार्थी दूरदराज के क्षेत्र से आते हैं, वे कॉलेज में आने की बजाय ऑनलाइन कक्षाएं ही लें, क्योंकि अभी कॉलेज सुचारु रूप से शुरू नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद ही हॉस्टल की सुविधा शुरू की जाएगी। आगामी निर्देशों तक यह सुविधा बंद रहेगी।
कॉलेज परिसर के लिए जरूरी गाइडलाइन
- कॉलेज में आने वाले हर विद्यार्थी को मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग का प्रयोग करना होगा।
- कोरोना संक्रमित स्टाफ और विद्यार्थी को कॉलेज में आने की अनुमति नहीं है।
- कॉलेज में सामुदायिक दूरी के साथ ही कक्षा, प्रैक्टिकल कार्य करना होगा।
- कॉलेज में कोविड गाइडलाइन के पालन के लिए उचित संकेत, प्रतीक, पोस्टर आदि होने चाहिए।
- संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार छह दिवसीय कार्यक्रम को कम भी किया जा सकता है।
- जितना हो सके विद्यार्थी कॉलेज व विश्वविद्यालय में आने से बचें।
- स्थान की उपलब्धता के अनुसार 50 फीसदी छात्रों को अनुमति दी जा सकती है।
- शिक्षण संस्थान उचित सामुदायिक दूरी, स्वच्छता सुनिश्चित करें।
नियमों का सख्ती से पालन होगा
उच्चतर शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार कॉलेज खोल दिए गए हैं। मगर इसके लिए विशेष हिदायतें दी गई हैं। कॉलेज में विद्यार्थी सिर्फ पाठ्यक्रम और प्रैक्टिकल वर्क के संदेह दूर करने के लिए आ सकते हैं। अभी कक्षा शुरू नहीं की गई हैं। साथ की कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा। बगैर मास्क और टीकाकरण प्रमाणपत्र के किसी भी विद्यार्थी की एंट्री नहीं की जाएगी।
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- रणधीर सिंह, एडमिशन नोडल ऑफिसर, महाराजा नीमपाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
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