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Bhiwani News: राज्य सतर्कता ब्यूरो के घूसखोर सेवानिवृत्त डीएसपी फूल सिंह को चार साल की सजा

Thu, 04 May 2023 08:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वीरवार को घूसखोर राज्य सतर्कता ब्यूरो हिसार के सेवानिवृत्त डीएसपी फूल सिंह को चार साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अधिवक्ता निर्मल प्रकाश ने बताया कि 18 दिसंबर 2013 में शिक्षक भगत सिंह कोठारी के खिलाफ राज्य सतर्कता ब्यूरो हिसार की टीम ने सर्टिफिकेट देने के नाम पर 30 हजार रुपये रिश्वत लेने का केस बनाया था। उसे भिवानी के रेस्ट हाउस से रंगेहाथ पकड़ा गया था। इस केस में डीएसपी फूल सिंह उस वक्त जांच अधिकारी था। बाद में मामले को रफा-दफा करने की एवज में फूल सिंह ने चार लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। पीड़ित पक्ष ने फूल सिंह को सवा लाख रुपये दे भी चुका था। अधिवक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार के केस में भगत सिंह कोठारी को 18 जनवरी 2018 में भिवानी कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया था। फूल सिंह 30 अप्रैल 2014 में सेवानिवृत्त हो गए।
इस मामले में भगत सिंह कोठारी ने मामले की शिकायत विजिलेंस को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली। इस पर हाईकोर्ट के आदेश पर आठ जनवरी 2015 को सेवानिवृत्त डीएसपी फूल सिंह के खिलाफ भिवानी सिविल लाइन पुलिस थाना भिवानी में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ।
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अधिवक्ता ने बताया कि तीन साल तक तो पुलिस ने चालान पेश ही नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने मामले की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी तो आरोपी फूल सिंह की 15 अगस्त 2017 को गिरफ्तारी हुई। इसी मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार देने के बाद वीरवार को चार साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
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