भिवानी। भ्रष्टाचार मामले में दोषी ग्राम सचिव की जिला परिषद के सीईओ ने सेवाएं समाप्ति के आदेश जारी किए हैं। हिसार विजिलेंस की टीम ने कैरू खंड के ग्राम सचिव भीम सिंह के खिलाफ 26 जून 2015 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और धोखाधड़ी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
इसी मामले में एडिशनल सेशन जज डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने तीन सितंबर 2024 को दोषी करार देते हुए भीम सिंह को पांच साल की कैद और दस लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसके बाद जिला परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा ने वीरवार को उनकी सेवाएं समाप्ति के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि कैरू खंड में तैनात ग्राम सचिव भीम सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसकी जांच हिसार विजिलेंस द्वारा कराई गई थी। इसके बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद उन्हें न्यायालय में दोषी करार दिए जाने पर पांच साल की कैद और दस लाख रुपये जुर्माना की सजा कराई गई थी। इसी मामले में जिला परिषद के सीईओ ने उनकी सेवाएं समाप्ति के आदेश वीरवार को जारी कर दिए हैं।