तोशाम। अदालत के आदेश पर पुलिस ने सरपंच देवराज गोयल, उसके भाई कृष्ण व विनोद के खिलाफ धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सरपंच ने तोशाम-भिवानी मार्ग पर अग्रसेन स्कूल के सामने 285.37 वर्ग फुट (31.70 वर्गगज) जगह जोहड़ की जमीन का अपने आपको मालिक बताकर बेच दिया था।
तोशाम निवासी नरेश ने अदालत में दायर इस्तगासा में बताया था कि मार्च 2012 में उसने सरपंच देवराज के भाई कृष्ण व विनोद से तोशाम-भिवानी मार्ग पर अग्रसेन स्कूल के सामने एक दुकान खरीदी थी। दोनों ने उस दुकान का अपने आप को मालिक बताते हुए नौ लाख रुपये में सौदा किया था। नरेश ने बताया कि इकरारनामा के समय गवाह भीमसेन व राधाकिशन निवासी तोशाम की मौजूदगी में नौ लाख रुपये नकद सरपंच के भाई कृष्ण व विनोद को दिए थे। गवाहों के सामने लिखा गया कि दुकान का वाकई कब्जा मौके पर नरेश को करवा दिया है और उस समय रजिस्टरी की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी। कृष्ण व विनोद ने इकरार किया था कि जब भी खरीदार चाहे उक्त दुकान को अपने नाम करवा सकता और दुकान हर प्रकार के ऋण व भार से मुक्त है। विनोद व कृष्ण ने कानूनी व मलकियत की जिम्मेदारी भी ली थी। नरेश ने बताया कि उसके बाद 2018 में न्यायालय ने उसके पास एक नोटिस भेजा और न्यायालय में पेश होने के आदेश दिया। जिसके बाद मुझे पता चला कि उक्त दुकान के मालिक कृष्ण व विनोद नहीं बल्कि ग्राम पंचायत तोशाम है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके साथ नौ लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। सरपंच भी उस समय भाइयों के साथ था। सरपंच देवराज, उसके भाई कृष्ण व विनोद ने जानबूझकर सोची समझी साजिश के साथ उसके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
इस बारे में थाना प्रभारी जयसिंह ने बताया कि न्यायालय से इस्तगासा आया था, मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।