भिवानी। अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्री नर्सरी, नर्सरी और पहली कक्षा में गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला आरटीई (राइट टू एजुकेशन) प्रवेश 2024-25 के तहत आरंभ होगा। इसका शेड्यूल शिक्षा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। एक लाख 80 हजार से कम सालाना आमदनी वाले गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिला निजी स्कूलों में मुफ्त दिलाने के लिए 31 मार्च से आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे।
इसके लिए 16 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन होंगे और 29 अप्रैल को लाटरी परिणाम जारी किया जाएगा। पांच मई से दाखिला आरंभ होंगे। इसके अलावा खाली सीटों पर 10 मई तक होगा और प्रतीक्षा सूची में दाखिला लिस्ट 14 मई को जारी होगी।
हरियाणा सरकार राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा के मौलिक एवं अनिवार्य अधिकार के तहत मुफ्त दाखिला दिलाती है, इसके लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षावार 25 फीसदी सीटें भी आरक्षित की गई हैं। आरटीई प्रवेश 2024-25 के तहत निजी विद्यालयों में प्री नर्सरी, नर्सरी और पहली कक्षा में दाखिला अनिवार्य रूप से देना होगा। आरटीई प्रवेश के तहत मुफ्त दाखिला के लिए हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट harprathmik.gov.in पर आनलाइन 31 मार्च से 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
ये होगी कक्षा वार बच्चों की उम्र
गरीब बच्चों के दाखिला के लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा वार उम्र भी निर्धारित की है। इसके तहत नर्सरी में दाखिला के लिए तीन से पांच साल तक के बच्चे पात्र होंगे। इसी तरह प्री नर्सरी में चार से छह वर्ष और कक्षा पहली में दाखिला के लिए पांच से सात साल तक बच्चे की उम्र अनिवार्य है।
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
आरटीई के तहत दाखिला में परिवार की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम का प्रमाण, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड है तो उसकी कॉपी, बच्चे के जन्म का प्रमाण और फोटो एवं परिजनों का फोन नंबर अनिवार्य है।
हरियाणा के सभी बच्चों को मौलिक और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। इसी शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों को प्री नर्सरी, नर्सरी और पहली कक्षा में प्रवेश 25 फीसदी सीटों पर करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिकायत होने पर विभाग में मान्यता रद्द किए जाने का भी प्रावधान है।
- बृजपाल सिंह परमार, संस्थापक सदस्य, स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन
मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में दाखिला के लिए 31 मार्च से ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर किए जाने का शेड्यूल जारी किया है। पात्रता रखने वाले परिवार अपने बच्चों के दाखिला के लिए निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई निजी स्कूल दाखिला नहीं लेता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
-संतोष नागर, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।