भिवानी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकवादी घटना के मद्देनजर जिलाधीश महावीर कौशिक ने जिले में जान-माल की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्र में आने वाले बिजली घर, दूरसंचार व्यवस्था, जल घर, केनाल, रेलवे ट्रैक और बस स्टैंड की निगरानी के लिए कहा गया है।
जिलाधीश ने बताया कि पहलगाम की घटना के बाद आमजन को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की सुरक्षा संबंधी चिंता बढ़ गई है। इनमें केनाल, ड्रेन, पुल, रिंग बांध, सड़क, रेलवे ट्रैक, बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जलघर और अन्य सरकारी भवन मुख्य रूप से शामिल हैं।
ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि उनके अधीन आने वाली इन सभी जगहों को सुरक्षित रखें। आमजन की सुरक्षा के लिए जलघर, बिजली लाइन, सरकारी भवन, रेलवे लाइन, सड़क, केनाल, ड्रेन की 24 घंटे निगरानी करवाए ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यह आदेश आगामी निर्देश या अधिकतम आठ जुलाई तक प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने बताया कि जिले में असामाजिक तत्वों एवं आतंकवादी संगठनों की ओर से विस्फोटक पदार्थों, ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी एवं चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग से खतरा हो सकता है।
पटाखों से होने वाला शोर आम जनता में दहशत पैदा करता है, जिससे बम, ड्रोन और मिसाइल हमले का डर पैदा होता है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।