भिवानी। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार प्रत्याशियों की चुनावी जनसभा के दौरान बांटी जाने वाली खाद्य सामग्री में केवल छाछ और पानी को छोड़कर बाकी सब सामग्री चुनावी खर्च में शामिल होगी।
इसके साथ ही भले ही प्रत्याशी ने स्वयं सामूहिक भोज का आयोजन न किया हो, लेकिन अगर प्रत्याशी किसी अन्य के सामूहिक भोज या इस तरह के अन्य कार्यक्रम में अपने समर्थकों सहित जाकर अपने पक्ष में वोट मांगेगा तो उसका खर्चा भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है। इसे जारी करने के बाद अगर कोई स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार या उसका एजेंट स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करके पहुंचेगा तो उसकी यात्रा का 50 प्रतिशत खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा। अगर स्टार प्रचारक के साथ दो अथवा तीन उम्मीदवार यात्रा करते हैं तो उन उम्मीदवारों के बीच आधे खर्च को विभाजित कर दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि खर्चे संबंधी कमियों के कारण संबंधित उम्मीदवार को 48 घंटे का नोटिस जारी किया जाएगा। अगर संबंधित उम्मीदवार नोटिस का जवाब नहीं देगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज दर्ज कराया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में सभी प्रत्याशियों से भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।