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चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद की सजा

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भिवानी। जेएमआईसी अविनाश यादव की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक साल की कैद और चार लाख रुपये की राशि 9 फीसदी ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत में दायर मामले में श्रीराम सूट कलेक्शन के संचालक विशेष कुमार सिंघल ने आरोप लगाया था कि गांव ईशरवाल स्थित बालाजी फैंसी क्लोथ स्टोर का संचालक देवेंद्र ने शिकायतकर्ता की दुकान से 2017 में लेडीज सूट का माल खरीदता था। देवेंद्र बीचबीच में शिकायतकर्ता को नकद या बैंक द्वारा भुगतान करता रहता था और माल लेता रहता था। गत 28 सितंबर 2018 को देवेंद्र दुकान पर माल लेने आया और बाकी राशी के भुगतान की अदायगी के लिए 4 लाख रुपये का चेक देकर गया। 6 अक्टूबर 2018 को शिकायतकर्ता ने चेक अपने बैंक में लगाया, जो कि बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने वकील संदीप वालिया के माध्यम से मुकदमा न्यायालय के समक्ष 11 दिसंबर 2018 को पेश किया। इस मामले में जेएमआईसी अविनाश यादव की अदालत ने दोषी को एक वर्ष की सजा और 4 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।
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