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राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें अधिकारी और कर्मचारी : उपायुक्त

Mon, 30 Sep 2024 03:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें। वे किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल न हों। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त कौशिक ने कहा है कि अधिकारी-कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, बूथ, चुनाव, मतगणना अभिकर्ता बनने से दूर रहें। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी चुनाव के संचालन, प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य नहीं करेगा।
उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत चुनाव से संबंधित पदीय कर्तव्य (चुनाव ड्यूटी) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को दंडित किया जा सकता है। धारा 134 (क) के तहत यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव, मतदान या मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है तो उसे तीन महीने तक कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
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हरियाणा सिविल सेवा (कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 9 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में शामिल ऐसे संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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