भिवानी। भाभी पर तेल डालकर हत्या करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी की पहचान कोहाड़ निवासी जोगिंद्र उर्फ सोनू के रूप में हुई है।
2019 में सदर पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उपचार के दौरान मृतक महिला राजबाला ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह रात के समय घर में सोफे पर सो रही थी। उसके देवर ने उस पर केमिकल डालकर आग लगा दी। पीड़िता को अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई की। इसी मामले में सुनवाई करते बुधवार को न्यायालय ने दोषी को भारतीय दंड संहिता 302 के तहत उम्रकैद की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।